पाकरगांव विद्युत हादसा: जेई अमृत बेक निलंबित, दोषी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई
सम्पादक श्याम नारायण गुप्ता
_29 सितंबर की घातक दुर्घटना में लापरवाही का खामियाजा, मुख्यालय जशपुर किया गया_
*जशपुर।* पाकरगांव में 29 सितंबर 2026 को हुई घातक विद्युत दुर्घटना के मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बड़ी कार्रवाई की है। कुनकुरी के अधीक्षण अभियंता (वृत्त) ने पत्थलगांव वितरण केंद्र के कनिष्ठ अभियंता श्री अमृत बेक को कार्य के दौरान लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए जेई
आदेश के अनुसार अमृत बेक को पाकरगांव संभाग के ग्राम पाकरगांव में हुई घातक विद्युत दुर्घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। दुर्घटना में पोल शिफ्टिंग के दौरान करंट की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हुए थे।
मुख्यालय जशपुर स्थानांतरित
निलंबन अवधि के दौरान कंपनी के नियमानुसार अमृत बेक को अनुज्ञेय जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश की प्रभावशीलता के दौरान उनका मुख्यालय तत्काल प्रभाव से कार्यपालन अभियंता (संचालन/संधारण) संभाग जशपुर के कार्यालय में किया गया है।
पृष्ठभूमि
उल्लेखनीय है कि पाकरगांव हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सिविल अस्पताल के सामने धरना दिया था। देर रात चली वार्ता के बाद प्रशासन ने जेई और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सहमति दी थी।










